
चंडीगढ़. 18 साल के बेटे की 13 साल की गर्लफ्रेंड के लिए मां ने हाईकोर्ट के सामने गुहार लगाई. कहा कि बेटे की 13 साल की गर्लफ्रेंड को कोर्ट उन्हें सौंप दे और वह उसकी पढ़ाई लिखाई करवाएगी और फिर बालिग होने पर दोनों की शादी करवा देगी. यह अलग तरह का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पेश आया है. हाईकोर्ट ने अब सरकार और अन्य को इस संबंध में नोटिस जारी करते हुए स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है.
जानकारी के अनुसार, हरियाणा के करनाल जिले की रहने वाली मां ने हाईकोर्ट में याचिका डाली है. याचिका में मां ने नाबालिग बेटे की 13 साल की प्रेमिका की कस्टडी मांगी है. मां ने कहा कि कोर्ट नाबालिग को उसके साथ भेज दे और वह उसकी शिक्षा, खाना, और अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी. साथ ही जब दोनो विवाह के योग्य हो जाएंगी तो दोनों की शादी धूमधाम से करवाएगी. हाईकोर्ट के जस्टिस अमरजोत भटटी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है.
याचिका में मां ने हाईकोर्ट को बताया कि उसका बेटा 18 साल का है. वह एक लड़की से प्रेम करता है और लड़की की उम्र 13 साल है. दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़की के घर वाले खिलाफ है. बीते 30 मई को लड़की घर से भाग गई और उसके बेटे के पास पास आ गई औऱ यहीं रहने लगी. बाद में 31 मई को लड़की के घर वालों ने पुलिस में शिकायत दी और पुलिस लड़की को ले गई. मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने पर भी लड़की ने बयान दिया था कि वह लड़के से प्रेम करती है और उसके घर रहना चाहती है. हालांकि, लड़की नाबालिग है, इसलिए मजिस्ट्रेट ने बेटी को नारी निकेतन पानीपत भेज दिया.
मां नारी निकेतन भी गई थी
मां ने बताया कि उन्होंने नारी निकेतन में भी लड़की से मुलाकात की लेकिन प्रबंधन लड़की को साथ भेजने से इंकार कर रहा है. प्रबंधन का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर ही लड़की को उनके साथ भेजा जा सकता है. इसलिए वह अब कोर्ट के पास गुहार लेकर पहुंची हैं.
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FIRST PUBLISHED : June 10, 2023, 14:12 IST









