आदित्य कुमार/नोएडा. दिल्ली-एनसीआर की आबो-हवा अक्सर चर्चा का विषय रहता है. यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक्यूआई की स्थिति हमेशा खराब रहती है. ऐसे में दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में अब राहत मिलने वाली है. नोएडा (Noida) में अब डीजल जेनेरेटर (Diesel Generator) चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. प्रदूषण विभाग के आदेश के बाद प्रशासन ने गौतमबुद्ध नगर में इसे सख्ती से लागू कर दिया है. इसके बाद 15 मई से जनपद में 25,000 से अधिक डीजी सेट (DG Set) बंद किये जाएंगे.
प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने पिछले दिनों यह आदेश जारी किया था कि 15 मई से डीजल इंजन वाले डीजी सेट अगर चलते पाए गए तो वो सील किये जाएंगे और 5,000 रुपये का चालान भी काटा जाएगा. इसके बाद, जिले के व्यापारियों ने प्रदूषण विभाग और जिला प्रशासन से गुहार लगाई है. उनका कहना है कि नियम में थोड़ी सी ढील दी जाए ताकि हमलोग कुछ वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें.
डीजल की जगह PNG वाले जेनरेटर पर आने में समय लगेगा
आपके शहर से (दिल्ली-एनसीआर)

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नाहटा एमएसएमई इंडस्ट्रिलिस्ट के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बताते हैं कि अधिकारियों ने 15 मई से कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन पीएनजी और डीजल (70-30% के रेश्यो) दोहरे इंजन चलाने की अनुमति दी गई है. गौतमबुद्ध नगर जिले में 25 हजार उद्योग हैं, जिनमें से गिने-चुने में ही यह इंजन लगाई गई है. ऐसे में काम करना थोड़ा कठिन हो जाएगा. अचानक से डीजल से पीएनजी वाले डीजी सेट पर आने में समय लगेगा इसलिए दिन में कम से कम दो से तीन घंटे डीजी सेट चलाने की अनुमति मांगी गई है.
उन्होंने कहा कि अगर नोएडा में बिजली न कटे तो डीजी सेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. लेकिन, चूंकि लाइट भी कटती है जिससे समस्या होती है.
जांच के लिए बनाई गई है टीम
पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि यह आदेश प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं. डीजी सेट को जांचने के लिए टीम गठित की गई है, अगर कोई अवैध तरीके से इसे चलाता हुआ पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी. पांच हजार रुपये जुर्माना और डीजल जेनेरेटर (डीजी सेट) को कब्जे में लिया जा सकता है.
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FIRST PUBLISHED : May 16, 2023, 10:01 IST









