बाल विवाह को ना, शिक्षा को हां” विषय पर बालिकाओं को किया गया जागरूक

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कौशाम्बी-

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत
बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए आज “बाल विवाह को ना, शिक्षा को हां” थीम पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर,भरवारी में किया गया।
कार्यक्रम में स्कूल की छात्राओं को जेंडर स्पेशलिस्ट उमा साहू व अंजू द्विवेदी द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम- 2006 पर चर्चा करते हुए बताया कि बाल विवाह एक कानूनन अपराध है। ऐसी कोई बालिका,जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण न हुई हो या बालक,जिसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण न हुई हो,यदि ऐसे बच्चों का विवाह कराया जाता है,तो बाल विवाह की श्रेणी में आता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम- 2006 के तहत, जो व्यक्ति किसी भी बच्चे का बाल विवाह कराता है,उसे 02 साल तक का कठोर कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसी तरह जो कोई भी बाल विवाह संपन्न करता है,संचालित करता है या उकसाता है, उसे भी इसी तरह की सजा का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपको ऐसा कोई भी बाल विवाह की सूचना प्राप्त हो तो आप इसकी जानकारी चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर कर सकते है, ये नंबर 24×7 संचालित, बच्चों की मदद करने वाला नंबर है ।
महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आदि की जानकारी दी गई । हेल्पलाइन नंबर 112, 1090, 181, 1076, 102, 108 नंबरों आदि की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में स्कूल की प्रधानाचार्य नीलम एवं स्कूल के समस्त स्टाफ ने प्रतिभाग किया

Up Head Line
Author: Up Head Line

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