किशोर के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20साल की सजा,5 हजार का लगाया अर्थदंड

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कौशाम्बी,

किशोर के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20साल की सजा,5 हजार का लगाया अर्थदंड,

कौशाम्बी जिले में किशोर के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है,कोर्ट ने आरोपी पर 5 हजार का अर्थदंड भी लग्या है।कोर्ट ने अर्थदंड न अदा करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा की सुनाई है।

करारी थाना क्षेत्र में किशोर को टी0वी0 देखने के बहाने अपने घर ले जाने तथा दरवाजा बन्द कर दुष्कर्म किए जाने का थाना करारी पर मु0अ0सं0 87/20 धारा 377 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था।

जिसके अभियुक्त को 31.01.2024 को न्यायालय बाल न्यायालय/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट जनपद कौशाम्बी द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में एसपी के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के माध्यम से प्रभावी पैरवी कराते हुए अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 5000/- रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।

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Author: Up Head Line

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