आदिपुरुष मेकर्स को कोर्ट ने जमकर लगाई फटकार, सेंसर बोर्ड की भी लगा दी क्लास, बोले-‘भूलकर भी ना करें ये काम’

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मुंबई. डायरेक्टर ओम राउत की फिल्म बीते 16 जून को रिलीज होते ही विवादों में घिर गई है. प्रभास, कृति सैनन और सैफ अली खान स्टारर फिल्म आदिपुरुष से लोगों को काफी उम्मीदें थीं. लेकिन रिलीज के बाद ही फैन्स की उम्मीदें टूट गईं और फिल्म विवादों में घिर गई. फिल्म के संवाद और हल्के प्रजेंटेशन को लेकर आदिपुरुष फिल्म को लेकर हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी. अब मामले पर हाईकोर्ट की लखनऊ ब्रांच में सुनवाई हुई है. माननीय हाई कोर्ट में जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस श्रीप्रकाश सिंह की डिवीजन ने आदिपुरुष की याचिका को लेकर सुनवाई की.

आदिपुरुष मेकर्स को लगाई फटकार

साथ ही आदिपुरुष के मेकर्स को लेकर हल्के संवाद और डायलॉग्स पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मेकर्स को फटकार लगाई है. Aajtak की रिपोर्ट के मुताबिक आदिपुरुष को लेकर कुलदीप तिवारी ने याचिका लगाई थी. जिसके पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने कोर्ट में फिल्म को अपत्तिजनक तथ्यों से अवगत कराया और विरोध दर्ज कराया. इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदिपुरुष के मेकर्स को फटकार लगाते हुए कहा कि, ‘रामायण, कुरान, गीता और गुरुग्रंथ साहिब’ जैसे पवित्र ग्रंथों को बख्श दीजिए, बाकी जो आप कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं’.

सेंसर बोर्ड को भी याद दिलाई जिम्मेदारियां

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को भी फटकार लगाते हुए कहा कि, ‘इन सब मामलों को लेकर सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है. सिनेमा समाज का दर्पण होता है. आप आने वाली पीढ़ियों को क्या सिखाना चाहते हो. क्या सेंसर बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहा है.’ बता दें कि डायरेक्टर ओम राउत की फिल्म आदिपुरुष बीते 16 जून को रिलीज हुई थी.

500 करोड़ रुपये के बड़े बजट से बनी इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें थीं. लेकिन फिल्म रिलीज के बाद से विवादों में घिर गई. फैन्स ने फिल्म के डायलॉग्स और किरदारों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया. साथ ही सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर जमकर बवाल कटा है. हनुमान जी के डायलॉग्स को लेकर मेकर्स ने इन्हें बदल दिया है. इसके बाद भी फिल्म को लेकर दर्शक खुश नहीं हैं. इसको लेकर मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था. मामले को लेकर 27 जून को भी सुनवाई होनी है.

Tags: Adipurush

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Author: Up Head Line

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