
नकुल कुमार/पूर्वी चम्पारण. चैबर ऑफ कॉमर्स एवं श्रम विभाग के संयुक्त तत्वावधान में श्रम लाइसेंस लेने के लिए शनिवार को ऑनलाइन कैंप लगाया जा रहा है. यह कैंप मोतिहारी के आदर्श होटल में लगाया जा रहा है. विभाग ने व्यवसायियों से इस कैंप में आकर श्रम लाइसेंस लेने की अपील की है.
चैंबर ऑफ कॉमर्स के संस्थापक अध्यक्ष वीरेंद्र जालान ने बताया कि कोई भी व्यवसायी चाहे भाड़े के या स्थाई दुकान से व्यवसाय करते हों, उनके यहां स्टाफ काम करते हों या नहीं करते हों, उनके लिए लेबर डिपार्टमेंट से श्रम लाइसेंस लेना जरूरी होता है. उनके लिए यह पहल की गई है.
आवेदन की प्रक्रिया एवं जरूरी कागजात
उन्होंने बताया कि इसके लिए व्यवसायी होने का प्रूफ चाहिए. यानी कि वह अगर जीएसटी देता है तो उसका जीएसटी नंबर चाहिए. छोटे व्यवसायियों के पास ट्रेड लाइसेंस के कागजात या बिजली मीटर के कागजात होने चाहिए. या निगम की रसीद, किराए की दुकान का रेंट एग्रीमेंट, दुकान का फोटो, मालिक का आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक घोषणा-पत्र चाहिए. जिसमें लिखा हो कि उसकी दुकान कब से चल रही है. ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर, स्टाफ की संख्या बतानी होगी. सभी जानकारी को ऑनलाइन किया जाएगा. इसके बाद उन्हें लाइसेंस नंबर मिल जाएगा.
लेबर लाइसेंस लेना आवश्यक क्यों
वे कहते हैं कि सरकार लेबर लाइसेंस की प्रक्रिया इसलिए रखी हुई है, ताकि श्रमिकों का शोषण नहीं होने पाए. साथ ही श्रम करने वाले व्यक्ति को वाजिब मजदूरी भी मिले. वहीं, रजिस्टर्ड कर्मचारी की आकस्मिक मौत होने पर उसके परिजन को सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सके. लेबर लाइसेंस नहीं लेने वाले दुकानदारों पर सरकार कार्रवाई भी करती है.
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FIRST PUBLISHED : June 16, 2023, 23:11 IST






