Uttarkashi Love Jihad: पुरोला महापंचायत को लेकर हाईकोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई, उत्तरकाशी की सीमाएं सील

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हाइलाइट्स

पुरोला में गुरुवार को होने वाली महापंचायत को रोकने के लिये सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हाईकोर्ट में याचिका मेंसन हुई है
15 जून को उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों द्वारा बुलाई गई महापंचायत को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है

नैनीताल. उत्तरकाशी के पुरोला में गुरुवार को होने वाली महापंचायत को रोकने के लिये सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हाईकोर्ट में याचिका मेंसन हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था और हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा है, जिसके बाद आज इस मामले पर सुनवाई हो सकती है. उधर 15 जून को उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों द्वारा बुलाई गई महापंचायत को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है और जिले की सीमाएं सील कर दी गई है.

दरअसल, लव जिहाद के मामले सामने आने के बाद यह महापंचायत बुलाई गई है. जिस पर रोक लगाने के लिए एसोसिएशन फाँर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका को वकील शारुख आलम ने बुधवार दोपहर बाद हाईकोर्ट में मेंसन किया था और तत्काल लिस्टिंग की मांग की थी. इससे पहले मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था जहां सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट जाने को कहा था. हाईकोर्ट ने इस मामले पर याचिकाकर्ता के वकील से जानकारी ली तो अधिवक्ता ने कहा कि कुछ लोगों ने विशेष समुदाय के लोगों को निश्चित समय में स्थान छोड़ने को कहा गया है. अल्टीमेटम के बाद 15 जून को महापंचायत बुलाई गई है. हांलाकि कोर्ट ने इस मामले पर याचिका दाखिल करने को कहा है, जिस पर आज इस मामले की सुनवाई हो सकती है.

वहीं हाईकोर्ट में सरकारी अधिवक्ताओं ने जानकारी दी कि कोर्ट में याचिका को मेंसन किया गया, लेकिन कोर्ट ने उनको याचिका को दाखिल करने को कहा. हांलाकि 4 बजकर 30 मिनट तक कोई भी याचिका दाखिल नहीं हो सकी. ना ही स्टेट को कोई नोटिस मिला था. आपको बतादें कि 26 मई को पुरोला उत्तरकाशी में 14 साल की लड़की का एक समुदाय विशेष के युवक द्वारा कथित अपहरण को लेकर सांप्रदायिक उन्माद भड़का था. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसे लव जिहाद बताते हुए विरोध प्रर्दशन किया था. इस दौरान हिंदू संगठनों द्वारा विशेष समुदाय के लोगों से दुकानें खाली करवा ली और उनको आस पास का क्षेत्र छोड़ने का अल्टिमेटम दिया और कहा कि 15 जून से पहले वो यहां से चले जाएं नहीं तो परिणाम भुगतने के लिये तैयार रहें। अल्टिमेटम खत्म होने पर अब महापंचायत इस पर बुलाई गई है.

Tags: Uttarakhand high court, Uttarakhand news

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Author: Up Head Line

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