पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की तारीख बढ़ाने से हाईकोर्ट का इनकार, केंद्रीय बलों की तैनाती पर दिया बड़ा आदेश

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कोलकाता. पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव की तारीखों के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है. कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवजनम की बेंच ने पंचायत चुनाव के लिए नामांकन अवधि बढ़ाने से जुड़ी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की और इस बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग पर छोड़ दी.

वहीं पंचायत चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों को तैनात किए जाने की मांग पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि ‘जहां-जहां राज्य पुलिस कम है, वहां केंद्रीय बल तैनात होने चाहिए.’ कोर्ट ने इसके साथ ही पंचायत चुनाव में इस बार CCTV कैमरा लगाने का भी निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा, ‘जहां CCTV कैमरा नहीं लगेगा वहां पर पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी.’

विपक्षी दलों की मांग खारिज
बता दें कि बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुभेंदु अधिकारी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पंचायत चुनावों में नामांकन की तारीख बढ़ाने और केंद्रीय बलों की तैनाती सहित कई मांगों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने विपक्ष की याचिका को खारिज कर पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की समयसीमा बढ़ाने के आयोग के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. विपक्ष ने इसके साथ ही पंचायत चुनाव में एक रिटायर्ड पूर्व न्यायाधीश को बतौर पर्यवेक्षक नियुक्त करने की भी मांग की थी. कोर्ट ने उस मांग को भी खारिज कर दिया.

8 जुलाई को वोटिंग, 15 जून नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख
राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने 8 जून को घोषणा की थी कि पंचायत चुनाव के लिए मतदान 8 जुलाई को होगा और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 जून होगी. वहीं विपक्षी दलों का आरोप है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके (विपक्षियों के) उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और हिंसा पर उतारू हैं.

हालांकि अदालत ने इससे पहले उनकी याचिका पर 9 जून को सुनवाई करते हुए कहा था कि त्रिस्तरीय ग्रामीण चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के वास्ते दिया गया समय प्रथम दृष्टया अपर्याप्त है. इस पर पश्चिम बंगाल निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को तब बताया था कि वह पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 16 जून कर सकता है. तब हाईकोर्ट ने विपक्षी नेताओं की जनहित याचिकाओं पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. (भाषा इनपुट के साथ)

Tags: Panchayat Chunav, West bengal news

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Author: Up Head Line

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