East champaran : बालासोर रेल हादसे के पीड़ित परिजनों को 48 घंटे में दी आर्थिक सहायता, दो लोगों की हुई थी मौत

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नकुल कुमार/पूर्वी चम्पारण. ओडिशा के बालासोर जिले में हुए भीषण रेल दुर्घटना में पूर्वी चंपारण जिले के भी दो प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी. इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिएश्रम संसाधन विभाग के द्वारा 48 घंटे के भीतर बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत मृतकों के परिजनों को एक-एक लाख रुपए का चेक दिया गया.

श्रम अधीक्षक सत्यप्रकाश ने बताया कि रेल दुर्घटना में रामगढ़वा और अरेराज के एक-एक प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई थी. दोनों मृतकों के परिजनों को फौरी तौर पर अनुदान की राशि उपलब्ध करा दी गई है.

आपके शहर से (पूर्वी चंपारण)

पूर्वी चंपारण

पूर्वी चंपारण

सरकार की योजना से की जाती है आर्थिक मदद
श्रम अधीक्षक ने बताया कि पूर्वी चंपारण राज्य का पहला जिला है, जहां 48 घंटे के अंदर कार्यवाही करते हुए मृतक के आश्रितों को अनुदान की राशि दिलाई गई है. उन्होंने बताया कि बिहार से बाहर अगर किसी भी श्रमिक के साथ दुर्घटना होती है, तो उक्त योजना के अंतर्गत अलग-अलग श्रेणी का लाभ दिया जाता है. श्रमिक की मृत्यु होने पर परिजन को 1,00,000 रुपए दिए जाते हैं. जबकि पूर्ण स्थाई अपंगता की स्थिति में 75,000 और आंशिक अपंगता की स्थिति में 37,000 रुपए सहायता के तौर पर दिए जाते हैं.

सभी बीडीओ को जारी किया गया निर्देश
श्रम अधीक्षक ने बताया कि 22 जून 2021 से इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभुकों को संबंधित प्रखंड के RTPS केंद्रों से अप्लाई करना होता है. इसके अलावा ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं. इस संबंध में सभी बीडीओ को जिलाधिकारी के माध्यम से निर्देशित किया गया है.

श्रम अधीक्षक ने बताया कि इसके अलावा बिहार भवन एवं अन्य सह निर्माण कर्मकार बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड श्रमिकों के लिए 16 तरह की योजनाएं चलाई जा रही है. इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु के बाद उनके आश्रित को चार लाख रुपए दिए जाते हैं. इसके लिए bocw.com वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है.

इन दस्तावेजों का होना जरूरी
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना-2008 के अंतर्गत आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है.

– मृतक का आधार कार्ड या पहचान पत्र
– मृत्यु की प्राथमिकी की छायाप्रति
– पोस्टमार्टम रिपोर्ट
– आश्रित का आधार कार्ड या पहचान-पत्र
– आश्रित के बैंक पासबुक की प्रति
– निवास प्रमाण-पत्र
– आश्रित प्रमाण-पत्र
– मुखिया द्वारा निर्गत कार्य की प्रकृति प्रमाण-पत्र ( मृतक, मृत्यु के पूर्व क्या कार्य करते थे.)

Tags: Bihar News, Champaran news, Local18, Odisha Train Accident

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Up Head Line
Author: Up Head Line

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