
रितेश कुमार / समस्तीपुर. बाल विवाह अभी भी समाज के लिए अभिशाप बना हुआ है. इसको लेकर कई जागरुकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, फिर भी यह समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है. ऐसे में अब स्कूली स्तर पर इसके रोकथाम के लिए बच्चे और बच्चियों को जागरूक किया जा रहा है. जिले के ताजपुर प्रखंड क्षेत्र के परमेश्वर उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सादीपुर के परिसर में प्रयास जुवेनाइल एंड सेंटर द्वारा बाल विवाह के रोकथाम के लिए जागरूक किया गया. इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बाल विवाह रोकथाम को लेकर जागरूक किया गया. और लड़के और लड़की की कम उम्र में शादी ना करने को लेकर आग्रह भी किया गया. साथ ही बताया गया कि नाबालिग अवस्था में शादी करना गैरकानूनी है.
बाल विवाह को रोकन के लिए चलाया जा रहा है अभियान
बाल विवाह रोकथाम के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था के सोनेलाल ठाकुर ने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत शादी के लिए लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल निर्धारित है. लेकिन आज भी समाज में बाल विवाह किया जा रहा है, जो एक कानूनी अपराध है. उन्होंने कहा की प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर द्वारा बाल विवाह जैसे अपराध को रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता और विद्यालय में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.
बाल विवाह होते देखे तो इस नंबर पर करें फोन
ग्रामीण क्षेत्रों में आज के समय में भी लड़के और लड़की की शादी बहुत ही कम उम्र में हो रही है. जिससे उनकी जिंदगी बद से बदतर हो जाती है. क्योंकि नाबालिग स्थिति में शादी करना गैरकानूनी है. लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हुए भी गलतियां करते हैं, जिसको लेकर लोगों को जागरूक किया गया है. जिससे इस तरह की बाल विवाह पर रोक लग सके. साथ ही उन्होंने कहा की समाज में कहीं भी बाल विवाह होने की जानकारी मिले तो उसके रोकथाम के लिए टोल फ्री नंबर 9289692023 पर सूचना दे सकते हैं.
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FIRST PUBLISHED : June 05, 2023, 13:34 IST








