बिहार जा रहे हो तो जरा संभल के! ट्रेन में ये गलती बिल्कुल ना करना, रेलवे ने 1 दिन में वसूले 47 लाख

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हाइलाइट्स

समस्तीपुर रेलमंडल ने टिकट चेकिंग अभियान चलाया.
दरभंगा, समस्तीपुर बापूधाम समेत कई स्टेशनों पर चेकिंग चल रही है.
रेलवे एक्ट के सेक्शन 138 के अनुसार, बिना टिकट यात्रा करना अपराध है.

Railway Knowledge: ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है लेकिन फिर भी कुछ यात्री जाने-अनजाने में भूल कर बैठते हैं और पकड़े जाने पर जुर्माना देने को मजबूर होते हैं. भारतीय रेलवे हमेशा बिना टिकट यात्रियों की धरपकड़ करके उनके खिलाफ एक्शन लेता रहता है. रेलवे के अलग-अलग डिवीजन समय-समय पर ऐसे कैंपेन चलाते हैं. इसी कड़ी में बिहार में सघन चेकिंग अभियान चल रहा है.

पूर्व मध्य रेलवे इन दिनों बिना टिकट या बिना उचित टिकट के यात्रा करने वाले मुसाफिरों के खिलाफ स्पेशल टिकट चेकिंग अभियान चला रहा है. इसी के तहत समस्तीपुर रेलमंडल ने टिकट चेकिंग के दौरान यात्रियों से 47 लाख रुपये वसूले हैं. यह रकम 5903 यात्रियों से वसूली गई है.

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बिहार के इन स्टेशनों पर सघन टिकट चेकिंग
समस्तीपुर रेल मंडल ने दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, रक्सौल, नरकटियागंज, बापूधाम, मोतिहारी, जयनगर और सीतामढ़ी समेत कई स्टेशनों पर 31 मई को टिकट जांच अभियान चलाया. इस दौरान बिना टिकट यात्री और अपर्याप्त टिकट लेकर यात्रा कर रहे लोगों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई.

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रेलवे ने वसूला रिकॉर्ड जुर्माना
देश के कई हिस्सों में रेलवे समय-समय सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाता रहता है. हाल ही में एक महिला टिकट निरीक्षक ने यात्रियों से जुर्माने के तौर पर 1 करोड़ की रकम वसूलकर रिकॉर्ड कायम कर दिया. खुद रेलवे मिनिस्ट्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट @RailMinIndia पर महिला टिकट चेकर श्रीमती रोज़लिन अरोकिया मैरी की तारीफ की. पिछले एक साल में चेन्नई डिवीजन के महज 3 टिकट चेकिंग स्टाफ ने 1-1 करोड़ का जुर्माना वसूल किया. उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल के उप मुख्य टिकट निरीक्षक सिमरनजीत सिंह वालिया ने भी वर्ष 2022-2023 के दौरान 36,667 यात्रियों से जुर्माने के तौर पर 2.25 करोड़ रुपये की रकम जुटाई.

बता दें कि रेलवे एक्ट के सेक्शन 138 के अनुसार, ट्रेन में बिना टिकट, बिना पर्याप्त टिकट या पास के बगैर यात्रा करने पर जुर्माना लगता है. रेलवे नियमों के तहत जुर्माने की राशि वसूलता है. यात्री ने जितनी दूरी तय की है या जिस स्टेशन से ट्रेन चली है, उसके लिए सामान्य सिंगल किराया और उस पर अतिरिक्त ₹250 का शुल्क जुर्माने के तौर पर देय होता है.

Tags: Indian railway, Irctc, Odisha Train Accident, Vande Bharat Trains

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Up Head Line
Author: Up Head Line

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