क्या है सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम? जिसे साल के अंत तक हटाने का दावा कर रहे हैं असम के सीएम

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गुवाहाटी. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने मंगलवार को असम को सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (AFSPA) से मुक्त करने के अपने लक्ष्य को दोहराते हुए कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है. गुवाहाटी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा, ‘हम इस दिशा में काम कर रहे हैं. हमारा विचार है कि साल के अंत तक हम देखना चाहते हैं कि असम सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) से पूरी तरह मुक्त हो जाए.’

उन्होंने कहा, ‘हालांकि, मैं इसमें 100 प्रतिशत सफल रहूंगा या केवल 90 प्रतिशत सफल रहूंगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पुलिस बल खुद को मजबूत करता है या नहीं. मैंने कमांडेंट सम्मेलन में ये बात पहले भी कही थी. मूल रूप से, मैं पुलिस से असम में ऐसी स्थिति पैदा करने का अनुरोध कर रहा हूं ताकि हमें AFSPA न बनाना पड़े. लेकिन अगर पुलिस 100 प्रतिशत सफल नहीं होती है तो पांच जिलों में अफ्सपा जारी रहेगा. अगर पुलिस सफल होती है तो हम उसे वापस ले लेंगे. यह गृह मंत्री और पुलिस बल के बीच विचार-विमर्श में तय था.’

इस साल एक्ट को वापस लेने का लक्ष्य
इससे पहले सोमवार को भी, असम के सीएम ने कहा था कि राज्य इस साल के अंत तक राज्य से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, (AFSPA) को पूरी तरह से वापस लेने का लक्ष्य बना रहा है. सरमा ने ट्वीट किया, ‘हम अपने पुलिस बल को प्रशिक्षित करने के लिए पूर्व सैन्य कर्मियों को भी शामिल करेंगे.’ असम में पुलिस आधुनिकीकरण लाने के लिए शुरू की गई अगली कड़ी के हिस्से के रूप में, हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को डेरगांव में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में कमांडेंट के पहले सम्मेलन में भाग लिया.

उन्होंने कहा, ‘AFSPA नवंबर तक पूरे राज्य से हटा लिया जाएगा. इससे असम पुलिस बटालियनों द्वारा सीएपीएफ को बदलने में सुविधा होगी. हालांकि, कानून द्वारा आवश्यक सीएपीएफ की उपस्थिति होनी चाहिए.’ सम्मेलन में दिए गए भाषण में उन्होंने कहा, ‘हम 2023 के अंत तक असम से AFSPA को पूरी तरह हटाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. हम अपने पुलिस बल को प्रशिक्षित करने के लिए पूर्व सैन्य कर्मियों को भी शामिल करेंगे.

केंद्र ने पिछले साल पूरे असम राज्य से AFSPA के तहत अशांत क्षेत्र अधिसूचना को हटा दिया था, लेकिन यह अभी भी लगभग नौ जिलों और एक अन्य जिले के एक उप-मंडल में लागू है. हालांकि, 1 अप्रैल, 2023 से अधिसूचना को राज्य के एक और जिले से हटा दिया गया था, जिसका मतलब था कि एएफएसपीए असम के केवल आठ जिलों तक ही सीमित था.

Tags: AFSPA, Assam news, Guwahati News, Himanta biswa sarma

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Up Head Line
Author: Up Head Line

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