3 बैंक और 2 NBFCs कर रहे थे ‘चालबाजी’, रंगे हाथ चढ़ गए आरबीआई के हत्‍थे, अब भरना होगा मोटा जुर्माना

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हाइलाइट्स

पिछले महीने भी केंद्रीय बैंक ने 4 बैंकों पर जुर्माना लगाया था.
अब 3 बैंकों पर आरबीआई का डंडा चला है.
नियम नहीं मानने वाले बैंकों पर आरबीआई कार्रवाई करता है.

नई दिल्‍ली. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India-RBI) ने नियामकीय नियमों का उल्‍लंघन करने पर 3 बैंकों और 2 गैर बैंकिंग वित्‍तीय कंपनियों पर जुर्माना लगाया है. जिन बैंकों पर पेनल्‍टी लगाई गई है, उनमें से एक मिनिमम बैलेंस न रखने वाले ग्राहकों से ज्‍यादा शुल्‍क वसूल रहा था तो दूसरे बैंक ने एक ही कस्‍टमर को कस्‍टमर आईडेंटिफिकेशन कोड जारी किया था. जिन बैंकों और एनबीएफसी पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें नेशनल को-ऑपेरेटिव बैंक, कृष्णा सहकारी बैंक, कन्याकुमारी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, रेन बो फाइनेंस इंडिया और श्रेष्ठा फिनवेस्ट लिमिटेड शामिल हैं.

एक प्रेस विज्ञप्ति में आरबीआई ने बताया कि कन्याकुमारी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक पर 7.50 लाख रुपये और नेशनल को-ऑपेरेटिव बैंक और कृष्णा सहकारी बैंक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा रेन बो फाइनेंस इंडिया पर 4 लाख रुपये और श्रेष्ठा फिनवेस्ट पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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ज्‍यादा शुल्‍क वसूल रहा था बैंक
नेशनल को-ऑपेरेटिव बैंक अपने ग्राहकों को बिना नोटिस दिए बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि न रखने पर दंडात्मक शुल्क वसूल कर रहा था. जबकि उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं था. न्‍यूनतम राशि न होने पर नोटिस देना होता है और नोटिस की तारीख से एक महीने के भीतर न्‍यूनतम बैलेंस मैंटेन न करने पर दंडात्‍मक शुल्‍क लागू होता है.

कन्‍याकुमारी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक ने निर्धारित समय के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ) में तय पैसों को ट्रांसफर नहीं किया था. यही नहीं बैंक ने केंद्रीय बैंक के केवाईसी निर्देशों का उल्‍लंघन कर एक ही कस्‍टमर को कई कस्‍टमर आईडेंटिटिफिकेशन कोड जारी कर दिए.

पिछले महीने 4 बैंकों पर लगाया था जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पिछले महीने यानी अप्रैल में भी विभिन्न नियमों के उल्लंघन के कारण 4 सहकारी बैंकों पर 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया उनमें- तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक, बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, जनता सहकारी बैंक और बारां नागरिक सहकारी बैंक शामिल थे. इनमें से सबसे अधिक 16 लाख रुपये का जुर्माना चेन्नई स्थित तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक पर लगा था.

Tags: Bank, Business news in hindi, RBI, Rbi policy

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Author: Up Head Line

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