
हाइलाइट्स
विदेश में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड पेमेंट को सरकार लाई थी एलआएस के दायरे में.
इस फैसले से विदेश में कार्ड से पेमेंट करने पर भी चुकाना होता टीसीएस.
सरकार ने अब स्पष्ट किया कि 7 लाख तक का खर्च रहेगा इससे बाहर.
नई दिल्ली. विदेश में क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भुगतान पर 20 फीसदी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) लगाने के फैसले के हो रहे विरोध को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने आज स्प्ष्टीकरण जारी किया. मंत्रालय ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इंटरनेशनल क्रेडिट या डेबिट कार्ड से विदेश में 7 लाख रुपये तक खर्च करता है तो उसे टीसीएस नहीं चुकाना होगा. मतलब कि 7 लाख तक के खर्च को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के दायरे से बाहर कर दिया गया है.
मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, “1 जुलाई, 2023 से लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत छोटे लेनदेन के लिए स्रोत पर कर संग्रह (TCS) की प्रयोज्यता को लेकर चिंता जताई गई है. किसी भी तरह कि प्रक्रियात्मक अस्पष्टता से बचने के लिए अब यह निर्धारित किया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा एक वित्त वर्ष में अपने इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर खर्च की गई 7 लाख तक की राशि को एलआरएस लिमिट से बाहर कर दिया गया, और इसलिए इस पर टीसीएस नहीं देना होगा.”
गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन संशोधन नियम 2023 अधिसूचित करते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिये विदेश में किए गए खर्च को भी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) में शामिल करने की घोषणा की थी. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि ऐसे खर्चे टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) के दायरे में आएं.
पहले कार्ड पेमेंट नहीं था एलआरएस के दायरे में
इस अधिसूचना के पहले तक विदेश यात्रा के दौरान खर्चों के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से किए गए भुगतान LRS के दायरे में नहीं आते थे. वित्त मंत्रालय ने आरबीआई से विचार-विमर्श करने के बाद नोटिफिकेशन जारी कर विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम, 2000 की धारा सात को हटा दिया. इससे विदेश में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से किया गया भुगतान भी एलआरएस के दायरे में आ गया.
1 जुलाई से लागू होगा नया टैक्स रेट
इससे पहले इस वर्ष 2023 24 के लिए पेश किए गए बजट में टीसीएस रेट को 5 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया था. नया टैक्स रेट एक जुलाई 2023 से लागू होने जा रहा है. इसके तहत पढ़ाई और मेडिकल खर्च को छोड़कर एलआरएस के तहत विदेशी टूर पैकेज या फिर दूसरे खर्च पर ये नियम लागू होने की बात कही गई है.
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Tags: Business news in hindi, Credit card, Debit card, Tax
FIRST PUBLISHED : May 19, 2023, 20:56 IST








