ग्वालियर में हो सकेगा पुराने वाहनों का स्क्रैप, सर्टिफिकेट भी मिलेगा…ले सकते हैं ये छूट

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विजय राठौड़/ग्वालियर: यदि आपके पास भी पुराने वाहन हैं और उन्हें स्क्रैप करवाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. ग्वालियर में भी अब स्क्रैप सेंटर खोला जाएगा, जहां पुराने वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा. साथ ही उसका सर्टिफिकेट भी वाहन मालिक को दिया जाएगा. इस सर्टिफिकेट के माध्यम से विभाग द्वारा विभिन्न छूट दी जाएगी.

परिवहन विभाग के अपर आयुक्त अरविंद सक्सेना ने बताया कि जल्दी ही ग्वालियर में भी पुराने वाहनों को नष्ट करने के लिए स्क्रैप सेंटर खोला जाएगा. बताया कि प्रदेश में सितंबर 2022 से स्क्रैप पॉलिसी लागू हो चुकी है. अब 15 साल से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों का संचालन वाहन संचालक नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इन पर रोक लगा दी गई है.

इतना ही नहीं, विभाग द्वारा अब इनकी फिटनेस भी नहीं की जाएगी. ऐसे में शासकीय अम्लों में लगे कई सारे पुराने वाहन भी बंद हो जाएंगे. जिसके चलते बड़ी संख्या में शहर ही नहीं, बल्कि प्रदेशभर से स्क्रैप के लिए वाहन निकलेंगे. ऐसे में ग्वालियर में भी बड़ी संख्या में स्क्रैप के लिए वाहन निकल कर आएंगे. उन्हें नष्ट करने के लिए जल्दी ही स्क्रैप सेंटर खोला जाएगा. जहां व्यक्ति अपने पुराने वाहनों को ले जाकर आसानी से नष्ट करवा सकेगा.

आपके शहर से (ग्वालियर)

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश

हालांकि, अभी इसके लिए एक आवेदन ग्वालियर और दो आवेदन भोपाल के लिए आ चुके हैं. जिनसे आगे की प्रक्रिया की जा रही है. धरोहर की राशि भी जल्दी ही जमा करा ली जाएगी, जिसके बाद यह लोग अपना स्क्रैप सेंटर खोल सकेंगे.

निजी वाहनों के लिए यह है विकल्प
सितंबर 2022 में लागू पॉलिसी के अनुसार, 15 साल से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों का संचालन अब प्रदेश में नहीं हो सकेगा. जिन्हें स्क्रैप के माध्यम से ही खत्म किया जाएगा. ऐसे में शहर से बड़ी संख्या में पुराने वाहन बाहर निकलेंगे. अब इन वाहन संचालकों को स्क्रैप के लिए अन्य शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी. लोग ग्वालियर में आसानी से अपने वाहनों को स्क्रैप करवा सकेंगे. हालांकि, निजी वाहनों के लिए ऐसा कोई आदेश जारी नहीं है. उनके लिए यह व्यवस्था वैकल्पिक रखी गई है. यदि वे चाहें तो अपने वाहनों को नष्ट करवा सकते हैं और यदि नहीं चाहते हैं तो वे अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवा कर वाहनों को आगामी वर्षों के लिए चला सकते हैं.

स्क्रैप सर्टिफिकेट से भी मिलेंगे फायदे
परिवहन विभाग की मानें तो स्क्रैप सर्टिफिकेट से वाहन खरीदी पर कई तरह के लाभ होंगे, विभाग का कहना है कि यदि आपके पास अपने पुराने स्क्रैप वाहन का सर्टिफिकेट है तो आपको रोड टैक्स में भी काफी छूट मिलेगी. वाहन के पंजीयन शुल्क पर भी खासी राहत मिलेगी.

Tags: Gwalior news, Mp news, Transport department, Vehicle Scrappage Policy

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Up Head Line
Author: Up Head Line

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