
चंडीगढ़. कांग्रेस (Congress) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) को संगरूर जिला अदालत (Sangrur District Court) ने मानहानि मामले (Defamation Case) में सम्मन भेजा है. इस मामले में याचिका दायर करने वाले हितेश भारद्वाज ने इसकी जानकारी दी है. कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठन जैसे सिमी और अलकायदा के साथ की थी. साथ ही कांग्रेस ने कर्नाटक में सत्ता में आने पर बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की बात भी कही थी. जिसके विरोध में हिंदू सुरक्षा परिषद और बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने संगरूर कोर्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है.
इस मामले में संगरूर की सीनियर डिवीजन जज रमनदीप कौर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को सम्मन भेजा है. रमनदीप कौर ने खड़गे को 10 जुलाई को अदालत में तलब किया है. भारद्वाज ने कहा कि ‘जब मैंने पाया कि कांग्रेस के घोषणापत्र के पेज नंबर 10 पर कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना देशद्रोही संगठनों से की है और चुनाव जीतने पर इसे प्रतिबंधित करने का वादा किया है, तो मैं गुरुवार को अदालत चला गया.’
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Tags: Assembly election, Defamation, Karnataka Assembly Election 2023, Mallikarjun kharge
FIRST PUBLISHED : May 15, 2023, 13:13 IST









