CBI ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का किया विरोध, दिल्ली हाईकोर्ट में दी ये दलील

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दिल्ली. आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी आप के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया है. CBI की तरफ से ASG एसवी राजू ने कहा यह एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया, प्रॉफिट मार्जिन 5 से 12% करने को लेकर कोई नोट मौजूद नहीं है. इस पर कोई चर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है. फाइल में ब्याज दरों में वृद्धि का कारण शामिल होना चाहिए.

CBI ने कहा कि यह थोक विक्रेताओं को इतना लाभ क्यों दे रहे हैं? ताकि इसके बदले उनको रिश्वत मिल सके. CBI ने कोर्ट में GOM की 22 मार्च की रिपोर्ट का ज़िक्र करते हुए कहा कि बुचिबाबू की 20 मार्च की चैट से अगर इसका मिलान करें तो सब कुछ एक दम साफ हो जाएगा, दोनों में सीधा सम्बंध है. CBI ने कहा कि नीति का मसौदा वैसा ही तैयार किया गयं जैसा साउथ ग्रुप चाहता था. मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर CBI के वकील ने अपनी दलील पूरी की.

दिल्ली हाईकोर्ट में कल भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी.

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Tags: CBI, DELHI HIGH COURT, Manish sisodia

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Author: Up Head Line

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