अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, शस्त्र लाइसेंस से जुड़े तीनों मामलों में गिरफ्तारी पर रोक

 

प्रयागराज : समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को शस्त्र लाइसेंस से जुड़े मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस की पत्रावली गायब होने और कथित दुरुपयोग से जुड़े तीनों मामलों में अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल इन मामलों में अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है।

अफजाल अंसारी की ओर से तीनों मामलों में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई थीं। याचिकाओं में संबंधित एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी पत्रावलियों के गायब होने और लाइसेंस के कथित दुरुपयोग से संबंधित कार्रवाई को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का पक्ष भी जानना चाहा। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह दो सप्ताह के भीतर मामले में अपना काउंटर एफिडेविट यानी जवाबी हलफनामा दाखिल करे। वहीं, याची अफजाल अंसारी के अधिवक्ता को सरकार के जवाब के एक सप्ताह बाद रिज्वाइंडर दाखिल करने का समय दिया गया है।

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए इसे तीन सप्ताह बाद दोबारा सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। इस दौरान अफजाल अंसारी के खिलाफ दर्ज तीनों मामलों में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक रहेगी। शस्त्र लाइसेंस से जुड़े इन मामलों को लेकर अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ी थीं। अब हाईकोर्ट से मिली गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक उनके लिए राहत मानी जा रही है।

हालांकि, एफआईआर रद्द करने को लेकर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। कोर्ट राज्य सरकार के जवाब और याची की ओर से दाखिल किए जाने वाले रिज्वाइंडर के बाद मामले पर आगे सुनवाई करेगा। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद अफजाल अंसारी को तीनों मामलों में गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।

 

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Author: Up Head Line

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