कौशाम्बी
जमीनी विवाद मे कुल्हाड़ी मारकर युवक की हत्या:निजी अस्पताल मे इलाज के दौरान हुई मौत,पुलिस ने 2 आरोपियों पर दर्ज किया हत्या के प्रयास का मुक़द्दमा,परिजनो ने गिरफ्तारी की मांग कर शव का अंतिम संस्कार रोका
पिपरी थाना क्षेत्र के एक गाव मे जमीन के एक टुकड़े पर निर्माण के विवाद मे युवक की कुल्हाड़ी व डंडे से मार कर हत्या कर दी गई। युवक की मौत इलाज के दौरान निजी अस्पताल मे हुई। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर हत्या के नामजद पिता पुत्र के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुक़द्दमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू की है। पीएम कार्यवाही के बाद शव घर पहुचने पर परिजनो ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव का अंतिम संस्कार रोक दिया है। थाना पुलिस शव के अंतिम संकार की कोशिस मे लगी है।
पिपरी के पिपरहाई रसूलपुर गांव मे भंवर सिंह अपने 2 बेटे शत्रुघन सिंह (40), प्रकाश सिंह व पत्नी के साथ रहते है। गाव मे एक जमीन के टुकड़े पर भंवर सिंह व प्रमोद पाण्डेय के बीच विवाद चल रहा था। रविवार की शाम भंवर सिंह ने अपने परिवार की जमीन पर घर बनाने लगे। जमीन को अपना बता रहे प्रमोद पाण्डेय व उनके बेटे प्रदीप पाण्डेय ने झगड़ा करते हुये हमलावर हो गए। कुल्हाड़ी व डंडे से लैस पिता पुत्र ने भंवर सिंह के बेटे शत्रुघन सिंह पर जानलेवा हमला बोल दिया। शत्रुघन को घेर कर प्रमोद व प्रदीप ने कुल्हाड़ी व डंडे से सरेआम मारा पीटा। शत्रुघन सिंह मरणासन्न होकर जमीन पर गिर पड़ा। परिवार के लोग उसे लेकर निजी अस्पताल लेकर पहुचे। जहां इलाज के 24 घंटे बाद उसकी मौत हो गई।
भाई प्रकाश सिंह की तहरीर पर थाना पिपरी पुलिस ने आरोपी पिता प्रमोद पाण्डेय व बेटे प्रदीप पाण्डेय के खिलाफ नामजद मुक़द्दमा दर्ज कर लिया। इलाज के दौरान मौत की सूचना पर पुलिस ने सोमवार को मृतक का शव कब्जे मे लेकर पीएम कार्यवाही कराई। शव को परिवार को सौप कर उसके अंतिम संस्कार को पुलिस ने कहा, लेकिन मृतक शत्रुघन सिंह के परिजन नाराज़ होकर शव का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे है। परिवार के मुताबिक, जिस जमीन के चलते उनके बेटे के जान गई है। उसका निस्तारण डीएम खुद आकर करे। वह जमीन के विवाद मे शिकायत पत्र देते रहे लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। हत्या के बाद अभी तक आरोपी खुले घूम रहे है। पुलिस उन्हे गिरफ्तार नहीं कर सकी है। जब डीएम मौके पर आकार उन्हें आश्वासन दे।
थाना प्रभारी दिनेश सिंह ने बताया, पीड़ित परिवार की तहरीर के अनुसार आरोपी के खिलाफ क्राइम नंबर 23/24 मे धारा 307,504,506 के तहत केस दर्ज किया गया है। घायल की मृत्यु होने की दशा मे मुक़द्दमे को हत्या की धारा तरमीम कर कार्यवाही की जाएगी। परिवार को शव के अंतिम संस्कार के लिए समझाया जा रहा है।





