Dausa : खाद-बीज दुकानों में अनियमितता मिलने पर बीज बिक्री पर रोक, 3 दिन में दिखाने होंगे दस्तावेज   

कालूराम जाट

दौसा/लालसोट.खरीफ मौसम पूर्व गुण नियंत्रण अभियान के तहत खरीफ फसलों की बुवाई के लिए क्षेत्र के किसानों को गुणवत्ता पूर्ण बीज, उर्वरक, कीटनाशकोंकी उपलब्धता को लेकर संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार दौसा पी.सी.मीना, कृषि अधिकारी दौसा धर्म सिंह गुर्जर औरअशोक कुमार मीना ने कल्लावास में खंडेलवाल खाद बीज भंडार के विक्रय परिसर का निरीक्षण किया.निरीक्षण के दौरान विक्रेता के पास बिल बुक,बीज स्टॉक रजिस्टर, बीज विक्रय का अधिकार पत्र (पी सी) बीज लाइसेंस में दर्ज नहीं पाया गया.विक्रेता द्वारा किसानों को बिना बिल के बीज का वितरण किया जाना पाया गया. विक्रेता द्वारा अनियमितता किए जाने के कारण बाजरा औरमूंगफली बीज की बिक्री पर रोक लगाकर 03 दिनमें आवश्यक रिकॉर्ड बीज निरीक्षक को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. 03 दिवस में रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं करने उक्त बीज की जब्ती की कार्रवाई कर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार दौसा पी.सी.मीणा ने बताया कि सभी कृषि आदान विक्रेता किसानों को खाद, बीज, दवाई विक्रय करते समय फर्म का पक्का बिल अवश्य दिखाएं .सभी कृषि आदान विक्रेता लाइसेंस में अधिकार पत्र को ऑनलाइन दर्ज करवाना सुनिश्चित करें औरआदान क्रय का मूल बिल संधारित रखें.विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान यदि किसी विक्रेता के लाइसेंस में अधिकार पत्र दर्ज नहीं पाया गया औरआदान क्रय के मूल बिल उपलब्ध नहीं पाए गए तो उक्त कृषि आदान को जब्त कर नियमानुसार वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मीणा ने किसानों से बिल के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज, दवाई औरउर्वरक खरीदने की अपील की औरखाद – बीज से सम्बंधित अनियमितता के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को तुरंत अवगत करवाने के लिए कहा. जिससे अनियमितता करने वाले खाद – बीज विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके.

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Author: Jagran Times

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