14-witnesses-and-15-days-of-court-proceedings-brought-the-criminal-murderer-to-the-gallows – News18 हिंदी

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नितिन गौतम, मथुरा. पॉक्सो कोर्ट में एक बार फिर इतिहास रचा है. मथुरा जनपद के चर्चित 9 साल के नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रामकिशोर यादव की अदालत में आरोप पत्र दाखिल होने के 15 दिन में आरोपी पर दोष सिद्ध हो गया है, जिसमें फांसी की सजा का आरोपी को अदालत ने सुना दी है.

इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु ने बताया कि मथुरा के औरंगाबाद क्षेत्र में एक 9 साल का बच्चा 8 अप्रेल 2023 को शाम को गायब हो गया था. बच्चे के पिता द्वारा थाना सदर बाजार में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी थी. पुलिस ने अनहोनी की संभावना को देखते हुए बच्चे की तलाश शुरू कर दी. आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे गए जिसमें बच्चा ताऊ की दुकान पर काम करने वाले सैफ के साथ दिखाई दिया था.

इसके बाद पुलिस ने सैफ को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की. जिसमें सैफ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर घर से 500 मीटर दूर स्थित नाले से बच्चे के शव को बरामद कर लिया.

वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपी सैफ ने बताया कि वह बच्चे को अपने साथ ले गया था और घर से 500 मीटर दूर नाले के पास उसने बच्चे के साथ कुकर्म किया था. वहीं उसे पहचान उजागर होने का डर था जिसकी वजह से उसने बच्चे की लोहे की स्प्रिंग से गला दबाकर हत्या कर दी. हत्यारे सैफ के खिलाफ पुलिस ने धारा 363, 302, 201, 377 और धारा-6 पॉक्सोएक्ट अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया था. बताते चलें कि आरोपी सैफ पुत्र तस्सबुर खान मूल रूप से केडीए कॉलोनी थाना जाजमऊ कानपुर का रहने वाला है और मथुरा के औरंगाबाद में रहता है.

स्पेशल डीजीसी श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि इस घटना की चार्ज सीट न्यायालय में 28 अप्रैल 2023 को आई थी तथा इस अभियुक्त पर न्यायालय में 2 मई 2023 को चार्ज लगाया गया था. इसमें कुल 14 गवाह थे. 8 मई को पहली गवाही कराई गई तथा 18 मई को सभी की गवाही खत्म कराई. 22 मई को फाइनल बहस हुई थी. विशेष न्यायाधीश पॉक्सोएक्ट माननीय जज रामकिशोर यादव द्वारा 26 मई को आरोपी सैफ पर सभी धाराओं में दोष सिद्ध कर दिया गया है, जिसमें 29 मई सजा सुनाई गई.

ऐसे में अगर वर्किंग-डे को जोड़ा जाए तो यह 15 दिन में आरोप सिद्ध हुआ है. जो अपने आप में नया इतिहास है. इससे पूर्व पोस्को कोर्ट ने 22 दिन में नाबालिक लड़की के साथ दुराचार और हत्या के मामले में सजा सुनाई थी.

Tags: Crime News, Mathura news, POCSO, Uttar pradesh news

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Up Head Line
Author: Up Head Line

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