
नई दिल्ली. मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप मे जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में ईडी के मामले में जमानत याचिका दाखिल की. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पिछले साल 30 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था और वह तिहाड़ जेल में बंद हैं. जैन पर चार कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है. हाईकोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत के जमानत याचिका खारिज करने के फैसले में कोई भी अवैधता या कोई खामी नहीं है. हाईकोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत के लिए रखी गईं दो शर्तों को पूरा करने में विफल रहे.









