Munger Crime News: उधार पान नहीं खिलाने पर दुकानदार की हुई थी हत्या, 23 साल बाद 5 हत्यारों को आजीवन कारावास

Share Now:

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

अरूण कुमार गुप्ता, मुंगेर: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुनील दत्त पांडेय की कोर्ट ने 23 वर्ष पूर्व पान बिक्रेता मंटू पाठक की हत्या के मामले में सुनवाई का ट्रायल समाप्त हो जाने के बाद 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है. साथ हीं 20 -20 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने इस मामले में 9 जून को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था. वहीं शुक्रवार को फैसला सुनाया गया. अभियोजन पक्ष से एपीपी संतोष कुमार मिश्र ने बहस में हिस्सा लिया.

उधार पान नहीं खिलाने पर कर दी थी हत्या
अभियोजन पक्ष के एपीपी संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि घटना के एक दिन पूर्व 19 मार्च 2000 को आरोपी सम्पा पाठक ने पान दुकानदार मंटू पाठक को उधार में पान खिलाने को कहा. दुकानदार ने कहा कि पहले से दो हजार रूपए बकाया है, इसलिए उधार पान नहीं दे पाएंगे. जिसके बाद आरोपी सम्पा पाठक ने मंटू पाठक को जान से मारने की धमकी दी.अगले ही दिन 20 मार्च 2000 को होली में सम्पा पाठक ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर मंटू पाठक को दुकान पर से खींच कर गंगा कुमार के खेत में ले जाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी.

इस मामले में मृतक के भाई अरविन्द पाठक के बयान पर नया रामनगर थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. वहीं इसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई.

23 वर्ष बाद मृतक के परिजनों को मिला न्याय
हत्या के इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुनील दत्त पांडेय की अदालत में सुनवाई चल रही थी. लंबी चली इस प्रक्रिया में सत्रवाद संख्या 522/2000 में सजा के बिंदु पर अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद शुक्रवार को नया रामनगर थाना क्षेत्र के फरदा गांव के सम्भा पाठक, विजय पाठक, लालि कुंवर, गोपाल कुवंर एवं मंटुन कुंवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20-20 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया. 23 वर्ष बाद मृतक के परिजन को कोर्ट के फैसले के बाद न्याय मिला.

Tags: Bihar crime news, Bihar News, Crime News, Munger news

Source link

Up Head Line
Author: Up Head Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

और पढ़ें