ITR Filing Process: इस तरह से फाइल करें आईटीआर, लगेंगे सिर्फ 15 मिनट, झटपट निपट जाएगा सबसे जरूरी काम


नई दिल्ली. अगर आप वित्तीय वर्ष 2022 23 के लिए आईटीआर फाइल (ITR filing) करने को लेकर परेशान हैं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आप मात्र 15 मिनट में अपना रिटर्न खुद घर बैठे भर सकते हैं. रिटर्न दाखिल करने के लिए आपके पास सभी जरूरी डाक्यूमेंट मौजूद होना जरूरी है. अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो बिना देरी किए इस काम को निपटा लें. क्योंकि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि धीरे धीरे नजदीक आ रही है.

आईटीआर भरना कई मामलों में फायदेमंद होता है और इसे फाइल नहीं करना कुछ मौकों पर मुसीबत का सौदा भी साबित हो सकता है. सीबीडीटी (CBDT) की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई तय की गई है. पर्सनल टैक्‍स पेयर्स को एक्‍सपर्ट यही सलाह दे रहे हैं क‍ि आख‍िरी समय में क‍िसी भी प्रकार की हड़बड़ी या गड़बड़ी से बचने के ल‍िए जल्द अपना आईटीआर फाइल कर दें.

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ITR फाइल करने के लिए इन डाक्यूमेंट को रखें तैयार
ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले अपना PAN, Aadhaar कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट अपने पास रखें, क्योंकि आपके ITR से संबंधित सारी जानकारी इन डॉक्यूमेंट्स से ही मिलेंगी.

घर बैठे फाइल करें ITR फाइल
सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefilling.gov.in, पर जाना होगा.
इसके बाद पैन कार्ड के नंबर के साथ अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करना होगा.
इसके बाद आप बताना होगा कि आप किस श्रेणी के करदाता हैं और आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है.
आपके पास फॉर्म 16 है तो आप आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में से किसी एक का यूज कर सकते हैं.
इसके बाद आप ज‍िस वर्ष का ITR फाइल कर रहे हैं, उस आधार पर असेसमेंट ईयर (AY) स‍िलेक्‍ट करें.
फ‍िलहाल आपको असेसमेंट ईयर 2023 24 स‍िलेक्‍ट करना चाह‍िए.
इसके बाद आप फॉर्म पर सभी जानकारी अच्छी तरह से पढ़कर सबमिट कर दें.
फिर स्क्रीन पर जाएं, आपको सामने “Attach File” का ऑप्शन नजर आएगा और यहां पर अपने फॉर्म को अटैच कर दीजिए.
अपना रिटर्न जमा करने के बाद, आप किसी भी उपलब्ध विकल्प जैसे आधार ओटीपी, आदि का उपयोग करके इसे ई सत्यापित करें.
इसके बाद आप अपने रिटर्न को वेरिफाइ करें.

Tags: Income tax, Income tax notice, Income tax return, ITR, ITR filing

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Author: Jagran Times

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