EWS आरक्षण के फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार को बड़ी राहत

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नई दिल्‍ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार (Central Government) को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS आरक्षण के फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा. पांच जजों के पीठ ने पुनर्विचार याचिका खारिज की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसले में रिकाॅर्ड पर कोई त्रुटि नहीं मिली है; इसलिए पुनर्विचार का कोई आधार नहीं है. आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण (EWS आरक्षण) को सही ठहराने के अपने पुराने फैसले को SC ने बरकरार रखा है. इस फैसले पर पुर्नविचार की मांग करने वाली अर्जियो को SC ने खारिज कर दिया है.

पिछले साल 7 नवंबर को संविधान पीठ ने 3:2के बहुमत से दिए अपने फैसले में कहा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं है और SC/ST/OBC समुदाय को इस आरक्षण के दायरे से बाहर रखना भेदभावपूर्ण नहीं माना जा सकता.

Tags: Central government, Petition dismissed, Supreme Court, Supreme Court Petition dismissed

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Author: Up Head Line

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