
नकुल कुमार/पूर्वी चम्पारण.कभी बेटा-बेटी को बुढ़ापे की लाठी कहा जाता था. लेकिन बदलते समय के साथ अब सिर्फ बेटा-बेटी ही बुढ़ापे की लाठी नहीं हैं, बल्कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाएं भी हैं, जिनसे आप लाभान्वित होकर उन्हें भी अपने बुढ़ापे का सहारा बना सकते हैं. इसी क्रम में बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना चलाई जा रही है. इसके तहत वृद्धजनों को पेंशन स्वरूप आर्थिक सहायता दी जाती है. बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग की माने तो वैसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है वे Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं.
Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana के अंतर्गत दो तरह की कैटेगरी बनाई गई है. पहली कैटेगरी के अंतर्गत बिहार के 60 से 79 वर्ष की आयु के सभी वृद्धजनों को सरकार द्वारा हर माह 400 रुपए पेंशन के रूप आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है. वहीं दूसरी कैटेगरी के अंतर्गत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को हर महीने 500 रुपए की पेंशन राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है. अगर आप भी सरकार की इस पात्रता को पूरा करते हैं, तो आप भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
ऐसे करें अप्लाई
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आप चाहें तो अपने प्रखंड कार्यालय स्थित आरटीपीएस काउंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ ही आपलिंक – https://www.sspmis.bihar.gov.in क्लिक कर अप्लाई कर सकते हैं.
इन दस्तावेजों को रखें साथ
–आधार कार्ड
–आधार लिंक
— बैंक पासबुक
–मोबाइल नंबर
–वोटर आईडी कार्ड
–मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना फॉर्म
–पासपोर्ट साइज फोटो
.
Tags: Local18, Pensioners
FIRST PUBLISHED : June 18, 2023, 10:34 IST






