Tax Knowledge: घर में कैश रखने की नहीं है लिमिट, फिर क्यों इनकम टैक्स रखता है नजर, जानिए वजह?

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हाइलाइट्स

अगर आपके घर बड़ी संख्या में कैश बरामद होता है.
साथ आप उस कैश के बारे में भी सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं.
तो जान लीजिए आयकर विभाग कितना लगाता है जुर्माना.

नई दिल्ली. घर में कितना कैश रखा जा सकता है, कितना रखने पर पेनाल्टी लगती है ऐसे कई सवाल आपके मन में भी अक्सर आते ही होंगे. ऐसे में क्‍या आपको पता है कि घर में कैश रखने की लिमिट (Cash Limit at Home) कितनी है. घर में अधिकतम कितना कैश रखा जा सकता है. नियमों की जानकारी नहीं होने पर आपको भारी-भरकम जुर्माना भी देना पड़ सकता है. चलिए जानते हैं घर में कैश रखने का इनकम टैक्स का नियम क्या है.

इनकम टैक्स (Income Tax) के नियम के मुताबिक आप अपने घर में कितना भी कैश रख सकते हैं, लेकिन यदि उसे जांच एजेंसी पकड़ लेती है तो आपको उसका सोर्स बताना होगा. यदि आपने उस पैसे को वैध तरीके से कमाया है और उसके लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं या इनकम टैक्स रिटर्न भरा है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं. लेकिन अगर आप सोर्स न बता पाए तो एजेंसी अपनी कार्रवाई करेगी ही.

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कब लगाता है आयकर विभाग जुर्माना
अगर आप कैश का हिसाब नहीं देते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है. अगर इनकम टैक्स विभाग की ओर से आपके घर पर छापा मारा जाता है और बड़ी संख्या में कैश बरामद होता है. इसके साथ आप उस कैश के बारे में भी सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. आपके पास से जितना कैश बरामद होगा उस अमाउंट का 137% तक टैक्स लगाया जा सकता है. इसका मतलब है कि आपके पास जितना कैश रखा है वह तो जाएगा ही उसके ऊपर से 37 फीसदी और आपको भरना पड़ेगा.

बड़े लेन-देन के लिए इन बातों का रखें ध्यान
घर-मकान, गाड़ी या शादी विवाह के टाइम अक्सर हमें बड़े लेनदेन करने की जरूरत पड़ ही जाती है. इस तरह के लेन-देन करने से पहले जरूरी है आपको कुछ बातों का ध्यान रखना. आपको बता दें बैंक में एक बार में 50,000 रुपये से उससे ज्यादा की निकासी या जमा पर आपको पैन कार्ड दिखना होगा. खरीदारी करते समय 2 लाख से अधिक का पेमेंट केस में नहीं कर सकते हैं. इसके लिए भी आपको पैन और आधार दिखाना होगा.

इसके अलावा एक साल में आप अपने बैंक खाते में 20 लाख रुपये से अधिक का कैश डिपॉजिट करते हैं, तब भी आपको पैन और आधार बैंक में दिखाने होंगे. अगर आप बैंक से 2 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश निकालते हैं तो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट देना होगा. वहीं 30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति की नकद खरीद-बिक्री पर वह व्यक्ति जांच एजेंसी के रडार पर आ सकता है.

Tags: Income tax, Income tax department, Income tax notice, Income Tax Planning

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Author: Up Head Line

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