गलती से दूसरे खाते में चले गए पैसे, ऑनलाइन पेमेंट के बाद तुरंत इस नंबर पर करें कॉल, वापस मिलेगी रकम

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हाइलाइट्स

गलत लेनदेन की शिकायत पेमेंट होने के 3 दिन के अंदर करनी चाहिए.
आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार, 48 घंटे के भीतर रिफंड ले सकते हैं.
बैंक मना करे तो bankingombudsman.rbi.org.in पर शिकायत करें.

Digital Payment: भारत में पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ा है. खासकर नोटबंदी के बाद कई कारोबारी और ग्राहक यूपीआई के जरिए भुगतान करने लगे हैं. लोगों ने डिजिटल पेमेंट के फायदों को जानकार इसे तेजी से अपनाया है. लेकिन एक छोटी-सी गलती कभी-कभी लोगों को भारी पड़ जाती है और वह है किसी अन्य व्यक्ति के खाते में पैसे चले जाना. यूपीआई या नेट बैंकिग के जरिए पेमेंट करते समय खाता संख्या गलत होने पर पैसे किसी और व्यक्ति को चले जाते हैं. ऐसे में लोग परेशान होने लगते हैं. लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है.

क्योंकि इस राशि को आप आसानी से वापस पा सकते हैं. गलत ऑनलाइन पेमेंट होने पर तुरंत घर बैठे बस एक नंबर पर फोन लगा दें. इसके बाद संबंधित बैंक में जाकर फार्म भरना होगा. हालांकि, शिकायत पेमेंट होने के 3 दिन के अंदर करनी होगी. आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार, अगर गलती से गलत अकाउंट में वैसे चले जाएं तो 48 घंटे के भीतर रिफंड ले सकते हैं. आइये जानते हैं इससे जुड़ा प्रोसेस

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शिकायत के लिए किस नंबर पर लगाएं फोन
जब भी यूपीआई और नेट बैंकिंग से गलत खाता नंबर पर पेमेंट हो जाए तो सबसे पहले 18001201740 पर इसकी शिकायत दर्ज कराएं. इसके बाद संबंधित बैंक जाएं और फार्म भरकर इसकी जानकारी दें. अगर बैंक मदद करने से मना कर दे तो इसकी शिकायत bankingombudsman.rbi.org.in पर करें.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार, ऑनलाइन पेमेंट के दौरान गलती से किसी ग्राहक के खाते की रकम किसी और के पास चलजी जाती है तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वह शिकायत पर गौर करके 48 घंटे के भीतर रिफंड करे. याद रखें हमेशा यूपीआई और नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के बाद फोन पर मिलने वाले मैसेज को डिलीट नहीं करें. इस मैसेज में PPBL नंबर होता है, जिसकी शिकायत के समय जरूरत पड़ती है.

कॉल करने के बाद जाएं बैंक
गलत ऑनलाइन पेमेंट होने पर बैंक में कॉल कर सारी जानकारी के साथ PPBL नंबर दर्ज करवाएं.
3 दिन के अंदर बैंक में जाएं और वहां अपनी लिखित शिकायत दर्ज करें. बैंक को दिए जाने वाला फार्म में ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, तारीख, रकम और जिस गलत खाते में पैसे गए उसकी जानकारी दें.

हमेशा ऑनलाइन पेमेंट करते समय सावधानी बरतें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस व्यक्ति को आप पैसा देने जा रहे हैं उसका नाम व खाता नंबर सही है. भुगतान के बाद हमेशा उससे जुड़ी डिटेल जैसे मैसेज आदि को संभालकर रखें.

Tags: Bank fraud, Banking services, Digital payment, Upi

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Up Head Line
Author: Up Head Line

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