कई सारे 2000 के नोट जमा कराने चले हैं तो जान लीजिये सबसे जरूरी नियम, वरना टेढ़ी हो जाएगी इनकम टैक्स की नजर!

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हाइलाइट्स

पहले स्‍टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्‍शन (SFT) के नियमों को जान लीजिए.
इस मामले में चूक कर गए तो आयकर विभाग की ओर से नोटिस भी आ सकता है.
कैश जमा करने से पहले इससे जुड़े नियमों को जान लेना बेहतर होगा.

Rs 2000 Note: 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने के ऐलान के बाद लोग नोट एक्सचेंज कराने या अपने खाते में जमा करने के लिए बैंकों की तरफ भाग रहे हैं. हालांकि, हालात नोटबंदी जैसे नहीं है क्योंकि आरबीआई ने 2 हजार के नोटों को 30 सितंबर तक वैध माना है, साथ ही  लोगों से कहा है कि तय समय के अंदर या तो अपने पास रखी करेंसी को बैंक खाते में जमा करा दें या फिर 2000 के नोट के बदले बैंक से दूसरी करेंसी ले सकते हैं. आरबीआई ने नोटों को बदलवाने के लिए नियमों में कुछ ढील भी दी है जिससे लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं.

आरबीआई की इस घोषणा के बाद बहुत से ग्राहक बड़ी संख्या में यानी कि थोक मात्रा में अपने पास रखे 2000 रुपये के नोटों को खाते में जमा करने बैंक पहुंच रहे हैं. अगर आप भी जमा किए 2000 के नोट को खाते में डालने की तैयारी कर रहे हैं तो यह पहले स्‍टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्‍शन (SFT) के नियमों को जान लीजिए. अगर इस मामले में चूक कर गए तो आयकर विभाग की ओर से नोटिस भी आ सकता है. टैक्‍स एक्‍सपर्ट का भी कहना है कि आपको बड़ी मात्रा में कैश जमा करने से पहले इससे जुड़े नियमों को जान लेना बेहतर होगा.

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बैंक देते हैं लेनदेन की जानकारी
SFT रूल कहता है कि बैंकों को सभी बड़े कैश लेनदेन की जानकारी इनकम टैक्‍स विभाग को देनी पड़ती है. लेनदेन की यह जानकारी जमाकर्ता के फॉर्म 26AS और एनुअल इन्‍फॉर्मेशन स्‍टेटमेंट (AIS) में भी दिखती है. यह बात ध्‍यान देने वाली है कि बैंक में कैश जमा करने की लिमिट 10 लाख रुपये है. यह रकम एक वित्‍तवर्ष में पूरी होनी चाहिए. अगर किसी का बचत खाता है तो उसे सालभर में 10 लाख रुपये जमा करने की लिमिट दी जाती है. वहीं, चालू खाते के मामले में कोई व्‍यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपये तक अपने खाते में जमा कर सकता है.

कई दस्‍तावेज भी जरूरी
अपने खाते में बड़ी रकम जमा करने के लिए कुछ दस्‍तावेजों की भी जरूरत पड़ेगी. एक तो आप बैंक में जाकर कैश जमा करने वाली स्लिप भरनी होगी. इसमें बैंक डिटेल जैसे खाता संख्‍या, नाम व अन्‍य जानकारियां भरनी होगी. आयकर नियमों के अनुसार, अगर आप 50 हजार से ऊपर की रकम बैंक को जमा करना चाहते हैं तो इसके लिए पैन (PAN) जरूर दिखाना पड़ेगा. लिहाजा अगर आप 2000 की नोट जमा कराने जा रहे हैं तो अपने साथ पैन कार्ड जरूर लेकर जाएं.

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पैसों का सोर्स भी बताना जरूरी
कई बार बैंक आपसे जमा कराने जाने वाले पैसों की कमाई का सोर्स भी पूछते हैं. लिहाजा आपको जमा पर्ची पर पैसों का स्रोत बताना होगा. अगर आपका पैन कार्ड और आधार लिंक नहीं है तो आईडी प्रूफ के लिए आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या इसी तरह का कोई वैलिड डॉक्‍यूमेंट भी लेकर जाना पड़ेगा. अगर अपनी जगह किसी और को बैंक भेज रहे हैं तो उसे अपना परिचय पत्र देकर ही भेजिएगा.

कब आ सकता है नोटिस
आयकर विभाग का नोटिस कई तरह की चूक के कारण आ सकता है. अगर आपने ज्‍यादा बड़ी मात्रा में रकम जमा कराई और उसका स्रोत बताने में असमर्थ रहे तो इस तरह की नोटिस का सामना करना पड़ सकता है. सबसे ज्‍यादा दिक्‍कत तब आती है जब कोई ग्राहक अपनी कमाई का स्रोत नहीं बता पाते. ऐसे मामलों में इनकम टैक्‍स विभाग न सिर्फ जुर्माना लगाता है, बल्कि उस कमाई पर टैक्‍स भी वसूलता है.

Tags: 2000 note, Bank account, Bank news, Business news in hindi

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Author: Up Head Line

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