एक्सपायर क्रेडिट कार्ड पर थमा दिया बिल, अब भरना होगा 2 लाख का जुर्माना, बैंक को मिला नोटिस

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हाइलाइट्स

ग्राहक ने एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट के खिलाफ शिकायत की थी.
आप भी ऐसे मामले की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
बैंक के खिलाफ कानूनी मुकदमा शुरू करवा सकते हैं.

SBI credit card: देश में क्रेडिट कार्ड की मांग और इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है. पहले की तरह लोग अब डेबिट कार्ड की जगह क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने में ज्यादा सहूलियत महसूस करते हैं, क्योंकि यह पेमेंट के साथ साथ कैशबैंक और रिवॉर्ड प्वाइंट भी देता है. अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको इससे जुड़े नियमों के बारे में पता होना चाहिए. जानकारी के अभाव में कई बार ग्राहकों को भारी नुकसान हो जाता है. वहीं अगर सही जानकारी हो तो फायदा भी होता है.

ऐसा ही कुछ दिल्ली के एक ग्राहक के साथ हुआ. दिल्ली की एक उपभोक्ता अदालत ने क्रेडिट कार्ड (Credit Card) एक्सपायर होने के बावजूद उपभोक्ता को बिल भेजने पर एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज को दो लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है. नई दिल्ली उपभोक्ता विवाद निपटान मंच ने क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी को निर्देश दिया है कि वह पूर्व पत्रकार एम जे एंथनी को सेवा में खामी के लिए भुगतान करे. एंथनी ने एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट के खिलाफ शिकायत की थी. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

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शुल्क न देने पर डाला ब्लैक लिस्ट
एंथनी ने कहा था कि क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो जाने के बाद भी उन्हें बिल भेजा गया और शुल्क न देने पर उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया. उपभोक्ता मंच ने कहा कि सिबिल स्कोर (Cibil Score) में शिकायतकर्ता का नाम डाले जानें से दूसरे बैंक ने भी क्रेडिट कार्ड जारी करने का उनका आवेदन खारिज कर दिया. मोनिका ए श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाले उपभोक्ता मंच ने कहा कि शिकायतकर्ता को सेवा देने में नाकाम रहने और क्रेडिट रेटिंग खराब होने से हुए नुकसान की भरपाई पैसे के रूप में नहीं की जा सकती है लेकिन क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई जरूरी थी. इसीलिए एसबीआई कार्ड्स को दो महीने के भीतर दो लाख रुपये का हर्जाना देने को कहा गया है.

अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो क्या करें
अगर कभी किसी ग्राहक के साथ ऐसा हो तो वो अपनी शिकायत संबंधित बैंक से, आरबीआई से या कन्जयूमर कोर्ट में कर सकते हैं. सबसे पहले तो आप अपने बैंक में ही जाकर इस मामले की शिकायत करें. इसके लिए आप बैंक के ग्राहक सेवा नंबर पर फोन कर या बैंक की ब्रांच में जाकर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. अगर बैंक से समाधान न हो तो आप आरबीआई के पास मामला दर्ज करवा सकते हैं. आरबीआई को आप ई मेल या फोन कॉल के माध्यम से इस मामले की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. वैसे तो आपकी समस्या का यही हल हो जाएगा, न हो तो आखिरी विकल्प आपके पास कंज्यूमर कोर्ट का हैं, जहां आप शिकायत दर्ज कर उस बैंक के खिलाफ कानूनी मुकदमा शुरू करवा सकते हैं.

Tags: Consumer forum, Credit card, SBI Bank

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Up Head Line
Author: Up Head Line

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