
अंकित कुमार सिंह/सीवान.आपने अक्सर देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में स्थायी और अस्थायी रूप से बनाए गए अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया जाता है. यही नहीं, जब भी मकानों पर बुलडोजर चलने की बात आती है तो सबसे पहले लोगों का ध्यान उत्तर प्रदेश पर ही जाता है. हालांकि बुलडोजर चलाने की प्रथा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि अब बिहार में भी जारी है.
बिहार में भी धड़ल्ले से प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाकर बड़े-बड़े मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है. हालिया मामला बिहार के सीवान से आया है. जहां महज 90 मिनट में 13 से अधिक मकानों व दुकानों को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया.
दरौंदा बाजार में अवैध तरीके से निर्मित मकानों पर चला बुलडोजर
दरअसल, यह पूरा मामला जिले के महराजगंज अनुमंडल के दरौंदा बाजार की है.जहां विगत कई वर्षों से दरौंदा बाजार में अवैध रूप से कब्जा जमाकर बनाए गए मकानों व दुकानों पर कार्रवाई हो रही है. प्रशासन जब बुलडोजर लेकर पहुंचे तो अतिक्रमणकारियों के होश उड़ गए हैं. वहीं, जिले के दरौंदा बाजार में पहली बार एक साथ 13 से अधिक मकानों व दुकानों पर बुलडोजर चलना चर्चा का विषय बना हुआ है. वहीं दरौंदा बाजार में मकानों व दुकानों को पटना हाईकोर्ट ने तोड़ने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में प्रशासनिक अधिकारी ने बुलडोजर चलाकर 13 से अधिक मकानों व दुकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया. वहीं 13 व्यक्तियों पर ही अतिक्रमण का नोटिस था.
लंबे अर्से से अतिक्रमणकारियों ने जमा रखा था कब्जा
सीवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल के दरौंदा बाजार में लंबे अरसे से अवैध रूप से कब्जा कर स्थायी और अस्थायी रूप से मकान व दुकान को बना रखा था. नोटिस जारी करने के बावजूद अतिक्रमणकारियों ने जगह खाली नहीं की. इसके पश्चात प्रशासन ने एक्शन लेते हुए 13 से अधिक मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया. जिससे अतिक्रमणकारियों के होश उड़ गए. वहीं मौके पर स्वयं महराजगंज एसडीएम, महराजगंज एसडीपीओ, बीडीओ और सीओ के नेतृत्व में कार्रवाई की गई. इस दौरान भारी संख्या में महिला और पुरुष जवान तैनात थे.
हाई कोर्ट के निर्देश पर की गई कार्रवाई
महाराजगंज अनुमंडल के एसडीएम ने बताया कि हाई कोर्ट के द्वारा निर्देशित किया गया था कि दरौंदा बाजार में 13 व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से मकान व दुकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है. उनसे भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए. निर्देश मिलने के बाद दल-बल के साथ उक्त स्थल पर जाकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया.उन्होंने बताया कि इस अतिक्रमण को लेकर दरौंदा बाजार में रहने वाले वीरेंद्र ठाकुर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था.
.
Tags: Siwan news
FIRST PUBLISHED : May 27, 2023, 09:50 IST









